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SIR का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 3.41 लाख मतदाता ‘Uncollectable EF’ में

SIR's draft voter list released in Satara, 3.41 lakh voters in 'Uncollectible EF'

सातारा: विशेष गहन सत्यापन यानी SIR (Special Intensive Revision) अभियान के तहत सातारा जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों की मसौदा मतदाता सूची सोमवार, 31 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन के अनुसार जिले में कुल 26 लाख 51 हजार 347 मतदाता दर्ज हैं। इनमें से 3 लाख 41 हजार 925 मतदाताओं के मतदाता पंजीकरण फॉर्म प्राप्त नहीं हो सके हैं। इन मतदाताओं को फिलहाल ‘Uncollectable EF’ श्रेणी में रखा गया है।

जिला कलेक्टर एवं जिला चुनाव अधिकारी संतोष पाटिल ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की गलतफहमी या जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय मसौदा मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण अवश्य जांचें।

87.10 प्रतिशत मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त

SIR अभियान के तहत घर-घर जाकर मतदाता पंजीकरण फॉर्म वितरित करने, उन्हें भरवाकर वापस लेने और मतदाता रिकॉर्ड का सत्यापन करने की प्रक्रिया चलाई गई। इस दौरान जिले के 23 लाख 9 हजार 422 मतदाताओं यानी 87.10 प्रतिशत ने अपने मतदाता पंजीकरण फॉर्म भरकर जमा किए। वहीं, 3 लाख 41 हजार 925 यानी 12.90 प्रतिशत मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त नहीं हो सके। प्रशासन ने इन मामलों को अलग-अलग कारणों के आधार पर वर्गीकृत किया है।

‘Uncollectable EF’ में किस श्रेणी के कितने मतदाता?

प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, इस श्रेणी में शामिल मतदाताओं में—

  • 1,91,383 मतदाता स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं।
  • 88,490 मतदाता मृत पाए गए हैं।
  • 34,905 मतदाता अन्य स्थान पर पंजीकृत हैं अथवा डुप्लीकेट पंजीकरण के मामले में हैं।
  • 26,326 मतदाता घर-घर सत्यापन के दौरान नहीं मिले या अनुपस्थित पाए गए।
  • 821 मतदाताओं को अन्य कारणों की श्रेणी में रखा गया है।

नाम हटना अभी अंतिम नहीं, दावा-आपत्ति का पूरा मौका

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ‘Uncollectable EF’ श्रेणी में नाम दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम अंतिम रूप से मतदाता सूची से हटा दिया गया है। मसौदा सूची जारी होने के बाद नागरिकों को अपने रिकॉर्ड की जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर दावा, आपत्ति या सुधार आवेदन दाखिल करने का अवसर दिया गया है। दावा और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक है।

नाम नहीं है तो Form 6, आपत्ति के लिए Form 7

यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं है, तो वह Form 6 भरकर मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। किसी मतदाता के नाम को लेकर आपत्ति दर्ज करनी हो तो Form 7 का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, नाम, पता या मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों में सुधार के लिए Form 8 भरने की सुविधा उपलब्ध है। ये फॉर्म Election Commission of India के Voters’ Service Portal के माध्यम से ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं।

वेबसाइट और BLO के माध्यम से उपलब्ध सूची

जिला प्रशासन ने ASDD श्रेणी में शामिल मतदाताओं की अलग-अलग सूचियां भी उपलब्ध कराई हैं। इनमें नहीं मिले/अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत तथा अन्य स्थान पर पंजीकृत/डुप्लीकेट मतदाताओं से संबंधित जानकारी शामिल है। मसौदा मतदाता सूची जिला प्रशासन की NIC वेबसाइट, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला कलेक्टर एवं जिला चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा सूची तहसील कार्यालय, मतदाता पंजीकरण कार्यालय और संबंधित BLO (Booth Level Officer) के पास भी उपलब्ध कराई गई है।

फैसले के खिलाफ अपील का भी प्रावधान

यदि मतदाता पंजीकरण अधिकारी के निर्णय से कोई नागरिक संतुष्ट नहीं है, तो वह जिला चुनाव अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। इसी तरह जिला चुनाव अधिकारी के निर्णय के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य के समक्ष अपील का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मसौदा मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण समय रहते जांचें। यदि नाम गायब है या किसी रिकॉर्ड में गलती है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित दावा, आपत्ति या सुधार आवेदन अवश्य दाखिल करें।

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