ITR Filing 2026: 6.5 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल,31 अगस्त आखिरी तारीख
ITR Filing 2026: Over 6.5 crore ITRs filed; August 31 is the last date.
नवी मुंबई/सान्वी देशपांडे: निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। आयकर विभाग के अनुसार अब तक 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में ITR-3 और ITR-4 के तहत दाखिल किए गए रिटर्न भी शामिल हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दें।
विभाग के मुताबिक, रिटर्न दाखिल करने की संख्या लगातार बढ़ रही है और बड़ी संख्या में करदाता अंतिम दिनों में ITR फाइल करते हैं। ऐसे में आखिरी समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने, तकनीकी समस्या या अन्य किसी परेशानी से बचने के लिए करदाताओं को पहले ही अपना रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी गई है।
31 अगस्त है ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख
आयकर विभाग के अनुसार ITR-3, ITR-4, ITR-5 और ITR-7 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है। ऐसे में संबंधित करदाताओं के पास रिटर्न दाखिल करने के लिए अब सीमित समय बचा है। ITR-3 आमतौर पर उन व्यक्तिगत करदाताओं और HUF के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी आय में व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय शामिल होती है। वहीं ITR-4 कुछ पात्र व्यक्तियों, HUF और फर्मों के लिए लागू होता है, जो निर्धारित शर्तों के तहत अनुमानित आय योजना का विकल्प चुनते हैं।
अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने की अपील
आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि वे अंतिम दिन रिटर्न दाखिल करने की कोशिश न करें। आखिरी समय में बड़ी संख्या में लोग ITR दाखिल करते हैं, जिससे पोर्टल पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में रिटर्न दाखिल करने के साथ-साथ उसके सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने में भी परेशानी हो सकती है। करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपना Form 16, बैंक स्टेटमेंट, ब्याज से संबंधित जानकारी, निवेश और टैक्स से जुड़े दस्तावेज पहले से तैयार रखें। रिटर्न दाखिल करने से पहले सभी आय और कटौती से संबंधित जानकारी को अच्छी तरह जांचना भी जरूरी है।
ITR दाखिल करने के बाद वेरिफिकेशन जरूरी
आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के बाद उसका e-Verification करना भी जरूरी है। केवल ITR जमा कर देना पर्याप्त नहीं माना जाता। करदाता आधार OTP, नेट बैंकिंग या अन्य उपलब्ध माध्यमों से अपने रिटर्न का सत्यापन कर सकते हैं। इसलिए करदाताओं के लिए आयकर विभाग का संदेश साफ है कि 31 अगस्त की अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल कर लें। समय रहते रिटर्न दाखिल करने से अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों और अनावश्यक भागदौड़ से बचा जा सकता है।



