केंद्र ने डीज़ल एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, नए रेट लागू
Centre hikes diesel export duty; new rates effective
मुंबई/सान्वी देशपांडे : केंद्र सरकार ने डीज़ल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करते हुए नए शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। सरकार के संशोधित आदेश के अनुसार, डीज़ल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और एविएशन फ्यूल (ATF) पर 14.50 रुपये प्रति लीटर होगी। वहीं, पेट्रोल निर्यातकों को राहत देते हुए पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में 2.50 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू बाजार में लागू एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी आम उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल पेट्रोल और डीज़ल पर लगने वाली केंद्रीय उत्पाद शुल्क दरें पहले जैसी ही रहेंगी।
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यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार देश में ईंधन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने और घरेलू मांग को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से 27 मई से हर 15 दिन में फ्यूल पर लागू एक्सपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम घरेलू ईंधन आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभाव को नियंत्रित करने की रणनीति का हिस्सा है।



