BEED जिले में 12 दिनों के लिए जनसभा प्रतिबंध आदेश
Public gathering ban order for 12 days in Beed district
बीड : बीड जिले में 12 दिनों के लिए जनसभा प्रतिबंध आदेश केज में अचानक घटित घटनाओं और छोटे कारणों से तनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन का यह निर्णय लिया गया है। बीड में मराठा, ओबीसी, धनगर समाज की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। साथ ही आगामी दिनों में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे 25 जनवरी 2025 से मराठा समाज के साथ मिलकर सामूहिक आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। इस समय बीड जिले में केज में दाखिल हुए अपराध से संबंधित विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा आरोपी पर कड़ा कानून लागू करने की मांग को लेकर अचानक आंदोलन हो रहे हैं।
अचानक घटित घटनाओं और छोटे कारणों से तनाव उत्पन्न होने और कानून-व्यवस्था का प्रश्न उठने की संभावना के चलते बीड जिले में 14 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक जनसभा प्रतिबंध आदेश लागू किया गया है। अपर जिला दंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी ने आदेश में यह घोषणा की है कि राजनीतिक दल और संगठन विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों, आंदोलनों, उपोषणों, मोर्चों आदि के माध्यम से अपनी मांगें प्रस्तुत करने की संभावना रखते हैं। छोटे कारणों से तनाव उत्पन्न होने और कानून-व्यवस्था का सवाल खड़ा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इस दौरान आरक्षण की मांग को लेकर समाज और राजनीतिक दल आक्रामक हैं, इसलिए जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए म.पो.का. 1951 के तहत धारा 37 (1) (3) के अनुसार जनसभा प्रतिबंध आदेश लागू करना अत्यंत आवश्यक था। 14 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक इस आदेश के तहत किसी भी मोर्चे, प्रदर्शन, आंदोलन या धरने में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। इस कारण जनसभा प्रतिबंध आदेश लागू किया गया है।