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मुंबई हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे पक्ष की याचिका की खारिज
The Bombay High Court rejected the petition of the Uddhav Thackeray party
मुंबई : मुंबई हाईकोर्ट ने आज राज्यपाल द्वारा नियुक्त बारह विधायकों की नियुक्ति पर रोक लगाने के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी की याचिका खारिज कर दी। राज्यपाल के फैसले पर पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाते हुए शिवसेना की उद्धव ठाकरे पार्टी ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की थी.